Kcc loan maaf (new list) download केवल इन किसानों का कर्जा हो गया है माफ जल्दी देखें

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केसीसी लोन माफ नई लिस्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने के बाद उत्तर प्रदेश किसान ( Farmer ) ऋण माफी सूची 2023 जारी की है । जिसके तहत उन किसान भाइयों का नाम आएगा जिनका कर्ज माफ किया गया है । अगर आप भी उत्तर प्रदेश ( उत्तर प्रदेश) के किसान हैं । और आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं । तो आपका नाम उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी लिस्ट में होना चाहिए । अगर ऐसा नहीं है तो आप इस कर्जमाफी योजना ( Kisan Karj Mafi Yojana ) का लाभ नहीं उठा सकते हैं ।

योजना के मुख्य उद्देश्य :-

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषक को ऋण के बोझ से राहत देना है। जिसके तहत सभी किसान भाई ऋण प्राप्त कर सके और प्राप्त की रन को समय से चुका सके और यदि कोई किसान ऋण चुकाने में असमर्थ है तो उसका ऋण माफ किया जाए योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

  • फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना। साथी उसे कृषि कार्य में लगे रहने के लिए प्रोत्साहन देना
  • नये फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना। और पुराने रन को चुकाने में सहायता प्रदान करना
  • कृषक समुदाय के पलायन को रोकना।
  • कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।

UP Kisan Karj Rahat List 2023 Overview

Postयूपी किसान कर्ज राहत लिस्ट 2023
योजना का नामउत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफ़ी योजना 2023
लाभार्थीप्रदेश के सभी किसान
इस योजना का उद्देश्यकिसानों के कृषि ऋण माफ़ करना
वर्ष2023
आधिकारिक वेबसाइटwww.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in

योजना की मुख्य विशेषताएँ :-

  • बैंक द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड से आच्छादित स्टेंडर्ड KCC LOAN के विवरण, ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे जिसके माध्यम से सभी खाताधारक आसानी से अपना ऋण माफ करवाते रहे
  • 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50000 /- रूपये तक के बकाया राशि माफ किये जायेंगे।
  • योजना वेब पोर्टल के माधयम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जायेगी।
  • ऑनलाइन क्रियान्वयन से आवेदक तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम सम्पर्क होगा।
  • आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया ।
  • आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
  • कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध करना।
  • DBT के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण।

किसानों के आच्छादन, पात्रता एवं अपवाद :-

इस योजना के लाभ निम्नानुसार होंगे :-

  • रैयत – किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते है
  • गैर-रैयत – किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं।
  • किसान उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
  • आवेदक मान्य राशन कार्डघारक होने चाहिए।
  • आवेदक किसान केडिट कार्डघारक होने चाहिए।
  • आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए।
  • फसल ऋण उत्तर प्रदेश में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  • दिवंगत ऋणघारक का परिवार।
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।

अपवाद की शर्तें :-

निम्न श्रेणी के ऋणधारक इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे :-

  • राज्य सभा,/लोक सभा,/ विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य ,/राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री /“नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष / जिला परिषद्‌ के वर्तमान अध्यक्ष
  • केन्द्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई “राज्य सरकार के मंत्रालय /PSE एवं सम्बद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर)
  • सभी Superannuated/ सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनका मासिक पेंशन 10,000 /- रूपया या अधिक है। (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर)
  • गत निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2020-21 में आयकर देनेवाले सभी व्यक्ति।
  • Professionals जैसे-सभी निबंधित डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं।

बैंको के लिए पात्रता, मानदंड, बकाया ऋण एवं समय सीमा का निर्धारण, पात्र ऋण खाता एवं अपवाद :

  • अहर्ताधारी बैंक – वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक
  • अहर्ताधारी ऋण – अल्पावधि फसल ऋण
  • संवितरण की पात्र अवधि – दिनाक 31.03.2020 तक
  • अहर्ताधारी ऋण खाता – एकल एवं संयुक्त
  • फसल में लगे रोग हेतु लिए गए ऋण

Dacoment For UP Kisan Karj Mafi yojana 2023

• आधार कार्ड
• जमीन से जुड़े दस्तावेज
• आवेदक के घर प्रमाण पत्र
• पहचान पत्र
• बैंक खाता पासबुक
• दुरभाष क्रमांक
• पासपोर्ट साइज फोटो

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